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मनी लॉन्ड्रिंग केस: कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को दिया झटका, ED की पूछताछ से राहत नहीं
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा को आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को निर्देश दिया कि वह उनके कार्यालय से पिछले साल जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रति (सॉफ्ट और हार्ड) 5 दिन के भीतर मुहैया कराए।
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा को आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को निर्देश दिया कि वह उनके कार्यालय से पिछले साल जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रति (सॉफ्ट और हार्ड) 5 दिन के भीतर मुहैया कराए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पिछले साल वाड्रा के कार्यालय में छापेमारी कर ये दस्तावेज जब्त किए थे।
साथी ही कोर्ट ने वाड्रा को ईडी की पूछताछ में शामिल होने का आदेश दिया है। उन्हें ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना होगा।
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विशेष जज अरविन्द कुमार ने ईडी को निर्देश दिया कि वह दस्तावेजों की प्रति वाड्रा को मुहैया कराए। बता दें कि वाड्रा विदेशों में संपत्तियों की खरीद और राजस्थान के बीकानेर में जमीन घोटाला मामले में आरोपी हैं। वाड्रा ने शनिवार को अदालत में अर्जी देकर कहा था कि ईडी जब्त दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ कर रहा है। इस आधार पर उन्हें सबकी प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
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एजेंसी ने सात दिसंबर 2018 को दिल्ली में वाड्रा के कार्यालयों पर छापा मारा था। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक वाड्रा से काफी लंबी पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ की इस प्रक्रिया को लेकर वाड्रा ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द भी बयान किया। रविवार को एक फेसबुक पोस्ट लिखकर भी उन्होंने खुद को बेकसूर बताया था।
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रविवार को फेसबुक पोस्ट में वाड्रा ने राजनीति में उतरने के भी संकेत दिए थे। हालांकि, कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। सोमवार को मुरादाबाद से चुनाव लड़ाने के लिए कई पोस्टर भी लगाए गए।