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रयान परिवार की शुक्रवार तक नहीं होगी गिरफ्तारी, पासपोर्ट होगा जब्त
मुंबई: रयान इंटरनेशनल स्कूल में सेकंड क्लास में पढ़ने वाले 7 साल के मासूम प्रद्युम्न की हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल के सीईओ रेयान पिंटो समेत उनके माता पिता की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है साथ ही 15 सितम्बर की शाम 5 बजे तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पिंटो परिवार से आज रात नौ बजे तक अपने पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करने का आदेश दिया है।
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दरअसल कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल के सीईओ रयान पिंटो और उनके परिवार की याचिका के खिलाफ तैयारी के लिए एक दिन का वक्त मांगा था। जिसके बाद 12 सितम्बर को कोर्ट ने एक दिन की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अगले दिन सुनवाई की तारीख तय की थी । जिसके बाद बुधवार को भी कोर्ट ने अगली तारीख दे दी थी ।
बतादें, गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर) को 7 साल के प्रद्युम्न का मर्डर कर दिया गया था। प्रद्युम्न की लाश टॉयलेट में मिली थी। इस मामले में पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोपी अशोक ने अपना जुर्म भी कबूल लिया था ।
गिरफ्तारी के बाद अशोक ने बताया कि ''मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं बच्चों के टॉयलेट में था। वहां गलत काम कर रहा था। तभी वह बच्चा आ गया। उसने मुझे देख लिया। मैंने उसे पहले देखा धक्का दिया। फिर खींच लिया। वह शोर मचाने लगा तो मैं डर गया। फिर मैंने उसे दो बार चाकू से मारा। उसका गला रेत दिया।''
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