TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

मालेगांव विस्फोट केस में कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दी सशर्त जमानत

साल 2008 मालेगांव विस्फोट केस में मंगलवार (26 अप्रैल) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी है।

tiwarishalini
Published on: 25 April 2017 11:47 AM IST
मालेगांव विस्फोट केस में कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दी सशर्त जमानत
X

मुंबई: साल 2008 मालेगांव विस्फोट केस में मंगलवार (26 अप्रैल) को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी है। वहीं दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को 5 लाख रुपए की जमानत राशि और इतनी ही रकम की दो गारंटी जमा कराने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को जमा करने के लिए कहा है। साध्वी को हर सुनवाई के दौरान उपस्थित होना होगा।

एनआईए की एक विशेष अदालत ने पिछले साल जून में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साध्वी प्रज्ञा ने अपनी याचिका में कहा था कि एनआईए द्वारा जुटाए गए सबूतों के अनुसार उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।

एनआईए की विशेष अदालत के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने पुरोहित द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था।

बता दें, कि सितंबर 2008 में नाॅर्थ महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में हुए विस्‍फोट के कारण 7 लोग मारे गए और सैंकड़ो घायल हो गए थे। विस्‍फोट के लिए आरडीएक्‍स देने और साजिश करने के आरोप में पुरोहित को नवंबर 2008 में अरेस्ट कर लिया गया था। राज्य एटीएस ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।



\
tiwarishalini

tiwarishalini

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

Next Story