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Sandeshkhali Violence पर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, CBI जांच के आदेश...शेख शाहजहां की बढ़ी मुश्किलें
Sandeshkhali Violence: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले मामले में राज्य सरकार की एसआईटी को बर्खास्त कर दिया। कुल तीन जांचें सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए।
Calcutta High Court On Sandeshkhali: पश्चिम बंगाल के बेहद चर्चित संदेशखाली हिंसा (Sandeshkhali Violence) मामले में मंगलवार (05 मार्च) को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम (Justice TS Sivagnanam) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारियों पर हमला मामले की पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली हिंसा जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से अरेस्ट किए गए टीएमसी नेता शेख शाहजहां (Sheikh Shahjahan) को भी मंगलवार (5 मार्च) शाम 05:30 बजे तक सीबीआई को सौंपने को कहा।
हाईकोर्ट ने एसआईटी को किया बर्खास्त
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले मामले में राज्य सरकार की एसआईटी को बर्खास्त कर दिया। कुल तीन जांचें सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए। इनमें नजात और बनगांव थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच अब सीबीआई करेगी। साथ ही, जांच से संबंधित सभी दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
संदेशखाली में हुआ महिलाओं का हिंसक प्रदर्शन
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के नेतृत्व में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। बीते 29 फरवरी को 55 दिनों से फरार तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। टीएमसी नेता शेख पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप हैं।
सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपें
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हुए हमले मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर दिया। मामले से संबंधित कुल तीन जांचें CBI को सौंपने के निर्देश दिए। इनमें नजात और बनगांव थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट को जांच से संबंधित सभी दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट जाएगी ममता सरकार
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की बेंच की ओर से सुनाए गए फैसले पर आपत्ति दर्ज कराते हुए राज्य सरकार ने तत्काल इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में आवेदन देने की तैयारी में है।