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'अविकसित भ्रूण' के चलते SC ने 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को दी गर्भपात की इजाजत

मुंबई की रहने वाली 24 हफ्ते की एक विवाहित प्रेग्नेंट महिला को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 जनवरी) 2 गर्भपात की इजाजत दी है।

tiwarishalini
Published on: 16 Jan 2017 3:03 PM IST
अविकसित भ्रूण के चलते SC ने 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को दी गर्भपात की इजाजत
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नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 जनवरी) को मुंबई निवासी 24 हफ्ते की एक विवाहित गर्भवती महिला (22) को गर्भपात की इजाजत दे दी है। दरअसल महिला ने गर्भ में पल रहे भ्रूण में कई तरह की विकृतियों के चलते कोर्ट से गर्भपात की इजाजत मांगी थी। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला था कि बच्चे का सिर पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया।

बता दें, कि मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने गर्भ जारी रखने पर महिला की जान को खतरा बताया था। कोर्ट ने कहा कि महिला की जान बचाने के लिए गर्भपात किया जा सकता है और हॉस्पिटल इस मामले की निगरानी और पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखेगा।

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मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अनुसार, 20 हफ्ते के बाद गर्भपात नहीं किया जा सकता। इसके तहत सात साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि इसके तहत ये छूट भी है कि अगर मां या बच्चे को खतरा हो तो गर्भपात किया जा सकता है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में गर्भपात की इजाजत दी है।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार की सलाह को देखते हुए जस्टिस एस बोबड़े और एल नागेश्वर राव ने महिला को गर्भपात की मंजूरी दी है।

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