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SC ने सुब्रत राय से कहा- जेल से बाहर रहना है तो 6 फरवरी तक करें 600 करोड़ जमा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा प्रमुख सुब्रत राय से आगामी 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिए हैं। हालांकि सहारा प्रमुख को राहत देते हुए सोमवार को खत्म हो रही उनकी अंतरिम जमानत को भी 6 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
ज्ञात हो कि इससे पहले अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पैरोल को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ाया था। हालांकि तब कोर्ट ने सुब्रत राय को 200 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिए थे। लेकिन इस बार कोर्ट ने 600 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिए हैं।
क्या है मामला?
सहारा समूह पर आरोप है कि उसने निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपए नहीं लौटाए हैं। साल 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार सहारा समूह को निवेशकों के पैसे लौटाने को कहा गया था। लेकिन सेबी और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी सहारा समूह टालमटोल करता रहा। कोर्ट में पेश होने पर भी सहारा प्रमुख आनाकानी करते रहे। बाद में लखनऊ पुलिस ने सुब्रत राय को सहारा शहर, लखनऊ से लेकर दिल्ली पहुंची और कोर्ट में पेश किया था।