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SC का योगी सरकार को निर्देश, जल्द भरे जाएं पुलिसकर्मियों के खाली पड़े 33 हजार पद
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 अप्रैल) को यूपी में पुलिसकर्मियों की भारी कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार जल्द से जल्द सब-इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल के खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां करें।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 अप्रैल) को यूपी में पुलिसकर्मियों की भारी कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार जल्द से जल्द सब-इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल के खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां करें।
यह निर्देश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जे एस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मनीष कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।
बता दें, कि इन पदों पर 3000 सब-इंस्पेक्टर और 30 हजार कॉन्स्टेबल की भर्ती होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह जल्द से जल्द 3000 हजार सब-इंस्पेक्टर और 30 हजार कॉन्स्टेबल की भर्ती प्रक्रिया पूरी करे।
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