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SC का आदेश- विजय माल्या एक महीने के अंदर अपनी विदेशी एसेट्स की डिटेल्स दें
सुप्रीम कोर्ट ने 9 हजार करोड़ रुपए के बैंक डिफॉल्टर विजय माल्या को एक महीने के अंदर उनकी पूरी संपत्ति का हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। विजय माल्या ने इससे पहले अपना हलफनामा दाखिल करते हुए दिल्ली की पटियाला हाईकोर्ट में कहा था कि वो भारत वापस लौटना चाहते हैं लेकिन पासपोर्ट रद्द होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 9 हजार करोड़ रुपए के बैंक डिफॉल्टर विजय माल्या को एक महीनेके अंदर अपने विदेशी एसेट्स की जानकारी का पूरा विवरण पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। विजय माल्या ने इससे पहले अपना हलफनामा दाखिल करते हुए दिल्ली की पटियाला हाईकोर्ट में कहा था कि वो भारत वापस लौटना चाहते हैं लेकिन पासपोर्ट रद्द होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।
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न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन की बेंच ने चार करोड़ अमेरिकी डॉलर की रकम का ब्यौरा नहीं देने के लिए भी माल्या को आड़े हाथों लिया। यह रकम उन्हें इस साल फरवरी में ब्रिटिश फर्म डियाजियो कंपनी से मिली थी। कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह (कंसोर्टियम) की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। बता दें कि एसबीआई और बाकी बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि माल्या ने जानबूझकर अपने एसेट्स की जानकारी नहीं दी।
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सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को आदेश दिया था कि वह अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी बैंकों के समूह को दे। बैंकों ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी है कि माल्या ने उन्हें जो जानकारी दी है, वह अस्पष्ट है।
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कोर्ट ने क्या कहा ?
-सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महसूस किया गया कि माल्या के खिलाफ आरोप गंभीर हैं।
-कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि माल्या ने शुरुआती तौर पर अपने एसेट्स की सही जानकारी नहीं दी है।