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सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर : SC ने अमित शाह के खिलाफ याचिका खारिज की
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दायर की थी।
-सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका पर लगभग आधे घंटे तक सुनवाई चली।
-इसके बाद न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने इस मामले को खारिज कर दिया।
-मंदर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत निचली अदालत अमित शाह को आरोप मुक्त किए जाने का फैसला बरकरार रखा गया था।
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क्या कहा कोर्ट ने ?
-कोर्ट ने कहा, अमित शाह एक राजनीतिक हस्ती हैं, हम राजनीतिक प्रभाव को समझते हैं लेकिन इस केस में हम मेरिट में नहीं जाएंगे।
-उन्होंने कहा कि इस केस में उन्हें बार-बार आरोपमुक्त किया गया, क्या उनके खिलाफ बार-बार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
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पीठ ने ये भी कहा :-
शाह को राहत देते हुए पीठ ने कहा, ‘जब कोई व्यक्ति वाकई व्यथित हो तो मुद्दा एक अलग रंग लेता है लेकिन जब किसी व्यक्ति का दूर-दूर तक संपर्क न हो और वह मामले को पुनर्जीवित करना चाहता हो तो यह एक अलग मसला है।’ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मंदर का पक्ष रखते हुए कहा, ‘जनता को यह महसूस होना चाहिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।'