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SC की अवमानना नागेश्वर राव पर पड़ी भारी, दिनभर कोर्ट में खड़े रहने की मिली सजा

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कोर्ट की अवमानना मामले में सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को दोषी माना है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए राव को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया। साथ ही उन्हें सजा के तौर पर एक लाख रुपए का जुर्माना और दिनभर कोर्ट में खड़े रहने का आदेश दिया है।

Rishi
Published on: 12 Feb 2019 1:01 PM IST
SC की अवमानना नागेश्वर राव पर पड़ी भारी, दिनभर कोर्ट में खड़े रहने की मिली सजा
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नई दिल्ली: चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कोर्ट की अवमानना मामले में सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को दोषी माना है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए राव को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया। साथ ही उन्हें सजा के तौर पर एक लाख रुपए का जुर्माना और दिनभर कोर्ट में खड़े रहने का आदेश दिया है।

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नाराज चीफ जस्टिस ने कहा, नागेश्वर राव को सुप्रीमकोर्ट के पुराने आदेश का पता था, तभी उन्होंने लीगल विभाग से राय मांगी और लीगल एडवाइज़र ने कहा था कि एके शर्मा का ट्रांसफ़र करने से पहले सुप्रीमकोर्ट में हलफ़नामा दायर कर इजाज़त मांगी जाए लेकिन, ऐसा क्यों नहीं किया गया।

उन्होंने कहा, फाइल नोटिस से साफ से है नागेश्वर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में पता था।

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इससे पहले एम नागेश्वर राव ने स्वीकार किया कि सीबीआई का अंतरिम प्रमुख रहते हुए जांच एजेंसी के पूर्व संयुक्त निदेशक शर्मा का तबादला करके उन्होंने 'गलती' की। उन्होंने कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा कि कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी।



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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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