चारा घोटालाः लालू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

Dharmendra kumar
Published on: 15 March 2019 10:20 AM GMT
चारा घोटालाः लालू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब
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नई दिल्ली: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सीबीआई को लालू यादव की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।

आरजेडी लालू यादव ने इन मामलों में उन्हें जमानत देने से इंकार करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू की तरफ से कहा गया कि एक मामले में 22 महीने, दूसरे मामले में 13 महीने और एक मामले में 21 महीने की सजा काट चुके हैं। अब इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

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बिहार के पशुपालन विभाग में खजाने से 1990 के शुरू में फर्जी तरीके से नौ सौ करोड़ रुपये निकालने से संबंधित है। लालू यादव उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। आरजेडी प्रमुख इन तीन मामलों में दिसंबर, 2017 से रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं।

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लालू यादव ने अपनी बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ का हवाला देते हुये झारखंड हाईकोर्ट से जमानत का अनुरोध किया था। लालू मधुमेह, रक्तचाप और कई अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें इनमें से एक मामले में पहले जमानत मिल गई थी।

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लालू यादव देवघर, दुमका और चाईबासा के दो कोषागार से फर्जी तरीके से धन निकालने के जुर्म में दोषी ठहराये गए हैं। चाईबासा कोषागार से संबंधित दो में से एक मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी। इस समय उन पर दोरांदा कोषागार से संबंधित मामले में मुकदमा चल रहा है।

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