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MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर SC ने दिल्ली LG को जारी की नोटिस, पूछा- क्या इसमें भी हो रही राजनीति?
MCD Standing Committee: मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एलजी को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
MCD Standing Committee: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। चुनाव को लेकर दिल्ली मेयर ने असहमति जताई थी। इस बाद भी एलजी ने 27 सितंबर को एमसीडी के स्थायी समिति सदस्य का चुनाव कराने का आदेश दे दिया। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने दो हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि क्या इसमें भी राजनीति है।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
इस मामले में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि किस आधार पर एलीज ने नियमों का उल्लंघन करते हुए चुनाव कराने का आदेश दिया। एलजी को ऐसा करने की शक्ति कहां से मिलती है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इस तरह हस्तक्षेप किया गया तो लोकतंत्र का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर दिल्ली एलजी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दो हफ्ते में एलजी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राजनीति हो रही है। स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव कराने की भूमिका एलजी की नहीं मेयर की होती है। कोर्ट ने सवाल किया कि एलजी ने किस अधिकार से इस मामले में दखल दिया है।
दिल्ली मेयर ने किया विरोध
दिल्ली मेयर ने इस मामले को लेकर एलजी के फैसले का विऱोध किया। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया। साथ ही कहा कि यह डीएमसी एक्ट का उल्लंघन है। बता दें कि एमसीडी की 18 सदस्यीय स्थायी समिति की एक रिक्त सीट पर भाजपा ने निर्विरोध जीत हासिल की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप और कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। शैली ओबेरॉय के खिलाफ भाजपा ने अवमानना कार्यवाई शुरु करने की याचिका दी थी।