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Supreme Court on Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, GRAP 4 लागू करने में हुई 'घोर विफलता', अधिकारियों पर जल्द करें कार्रवाई

Supreme Court on Air Pollution: अदालत ने CAQM से जरूरत पड़ने पर GRAP 4 और GRAP 3 उपायों वाले एक हाइब्रिड मॉडल को लागू करने पर विचार करने को कहा।

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Newstrack Network
Published on: 28 Nov 2024 6:01 PM IST (Updated on: 28 Nov 2024 6:07 PM IST)
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Supreme Court (social media) 

Supreme Court on Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में उच्च प्रदूषण स्तर पर दिल्ली के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि GRAP-4 उपायों का कार्यान्वयन एक "घोर विफलता" था। अदालत ने फैसले में कहा है कि स्कूलों पर प्रतिबंध को छोड़कर सभी प्रदूषण विरोधी उपाय सोमवार 2 दिसंबर तक लागू रहेंगे। अभिभावकों के सामने विकल्प है वह बच्चों को हाईब्रिड मोड में पढ़ाएं या शारीरिक रूप से स्कूल भेजें।

अदालत ने प्रदूषण-रोधी निकाय सीएक्यूएम को इस बीच एक बैठक करने और प्रतिबंधों को जीआरएपी 4 से जीआरएपी 3 या जीआरएपी 2 तक कम करने के बारे में सुझाव देने पर विचार करने का आदेश दिया।

अदालत ने CAQM से जरूरत पड़ने पर GRAP 4 और GRAP 3 उपायों वाले एक हाइब्रिड मॉडल को लागू करने पर विचार करने को कहा। पीठ ने कहा हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि स्कूलों के संबंध में संशोधित उपायों को छोड़कर सभी जीआरएपी IV उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे। इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक बैठक करेगा और GRAP IV से GRAP III या GRAP II तक प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपायों पर आगे बढ़ने के बारे में सुझाव देगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि GRAP IV में प्रदान किए गए सभी उपायों को समाप्त कर दिया जाए।

अदालत ने CAQM को राष्ट्रीय राजधानी में भारी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लागू करने के उसके आदेशों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली में शीर्ष पुलिस, सरकार और नागरिक एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी कहा है कि वह अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि वे सैटेलाइट से पता चलने से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद किसानों को पराली जलाने की सलाह न दें।



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Ragini Sinha

Ragini Sinha

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