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भैया जी! कोर्ट गए थे शादी की उम्र कम करवाने, गले पड़ गया जुर्माना

Rishi
Published on: 22 Oct 2018 9:38 PM IST
भैया जी! कोर्ट गए थे शादी की उम्र कम करवाने, गले पड़ गया जुर्माना
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने किसी युवक की शादी की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है दी। याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, क्योंकि इसमें कोई जनहित नहीं शामिल था।

यह याचिका अधिवक्ता अशोक पांडे ने दायर की थी। पांडे ने 25,000 रुपए जुर्माना माफ करने का बार-बार आग्रह किया, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, "यदि कोई 18 साल का व्यक्ति इस तरह की याचिका के साथ हमसे संपर्क करेगा, तो हम आपके द्वारा जमा की गई लागत उसे दे देंगे।"

पांडे ने याचिका में कहा कि यदि 18 साल का व्यक्ति इलेक्शन में वोटिंग कर सकता है और अपना प्रतिनिधि चुन सकता है, तो इस उम्र के व्यक्ति की शादी पर रोक क्यों होनी चाहिए।

उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों का जिक्र किया, जिनमें पुरुषों और महिलाओं की विवाह की उम्र बताई गई है और उन्होंने कहा कि ये प्रावधान संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

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Rishi

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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