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कोर्ट की अवमानना का मामला: प्रशांत भूषण को लगा तगड़ा झटका, SC ने कही ये बात

वकील प्रशांत भूषण को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है। न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट करने पर अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण केस में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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Published on: 25 Aug 2020 11:23 AM GMT
कोर्ट की अवमानना का मामला: प्रशांत भूषण को लगा तगड़ा झटका, SC ने कही ये बात
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प्रशांत भूषण और सुप्रीम कोर्ट इकी फाइल फोटो

नई दिल्ली: वकील प्रशांत भूषण को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है। न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट करने पर अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण केस में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बता दें कि कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को अपने ट्वीट पर खेद व्यक्त करने की मोहलत दी थी लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया।

जिसके बाद से कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने प्रशांत के वकील राजीव धवन से पूछा कि उनके क्लाइंट को क्या सजा दी जानी चाहिए इसपर अपना विचार प्रस्तुत करें तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। बल्कि प्रशांत भूषण को दोषी ठहराने वाले फैसले को वापस लिया जाना चाहिए।

प्रशांत भूषण की फाइल फोटो प्रशांत भूषण की फाइल फोटो

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हालांकि उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ किए ट्वीट को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा है वो उनके विचार को दर्शाता है। इसपर पीठ ने पूछा, 'भूषण कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ध्वस्त हो गया है, क्या यह आपत्तिजनक नहीं है।'

इस केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, 'इंसान को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, हमने भूषण को समय दिया, लेकिन उनका कहना है कि वह माफी नहीं मांगेंगे। प्रशांत भूषण को बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन उनका कहना है कि वह अवमानना के लिए माफी नहीं मांगेंगे।'

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सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो

एक अन्य पीठ 10 सितंबर को करेगी 2009 मामले की सुनवाई

मालूम हो कि इससे पहले मंगलवार को 2009 में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा जजों के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे से अनुरोध किया कि इसे अदालत की उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए। अदालत ने इस मामले को 10 सितंबर को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया है।

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