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Sahara Group: सेबी ने सहारा समूह के प्रमुख और उनकी दो कंपनियों पर लगाया 12 करोड़ रुपये का जुर्माना

सेबी ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ प्रमुख सुब्रत रॉय पर 12 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है।

Krishna Chaudhary
Published on: 28 Jun 2022 2:39 PM IST
Sebi On Sahara Group
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सेबी। (Social Media)

Sahara Group: सहारा समूह (Sahara Group) के प्रमुख सुब्रत रॉय (Chief Subrata Roy) को एक और बड़ा झटका लगा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सहारा ग्रुप (Sahara Group) की दो कंपनियों सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (Sahara Commodity Services Corporation Limited) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Sahara Housing Investment Corporation Limited) के साथ – साथ सुब्रत रॉय और तीन अन्य पर 12 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है। यह फाइन 2008 और 2009 में वैकल्पिक रूप से पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने में रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।

इन व्यक्तियों पर लगाया जुर्माना

बाजार नियमाक सेबी ने जिन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है, उनमें अशोक रॉय चौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव का नाम शामिल है। जुर्माना राशि संयुक्त रूप से 45 दिनों के अंदर जमा करनी है। यह मामला सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ( अब कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जारी ऐच्छिक पूर्ण परिवर्तन डिबेंचर (ओएफसीडी) से जुड़ा है। दोनों कंपनियों ने 2008 और 2009 में ओएफसीडी जारी किए थे। इसमें कथित रूप से सेबी के आईसीडीआर (पूंजी और खुलासा जरूरतों का मामला) नियमन और पीएफयूओपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधियां निरोधक) नियमों का उल्लंघन किया गया।

सहारा ग्रुप पर सेबी कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप

वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्णय सुनाया था कि सहारा ग्रुप की कंपनियों ने सेबी कानूनों का उल्लंघन किया और अवैध रूप से 3.5 अरब डॉलर से अधिक का भुगतान किया। कंपनियों ने कहा कि उन लाखों भारतीयों से पैसे जुटाए गए जो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Union Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने हाल ही में लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Sahara India Real Estate Corporation Limited) ने 232.85 लाख निवेशकों से 19400.87 करोड़ रूपये और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ रूपये निवेशकों से प्राप्त किए थे।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) उन निवेशकों का पता नहीं लगा पाया औऱ जब सहारा समूह की कंपनियां पेमेंट करने में असफल रहीं, तो कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जेल भेज दिया। रॉय दो साल से अधिक का समय जेल में काट चुके हैं।



Deepak Kumar

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