×

Bajinder Singh Convicted: पादरी बजिंदर सिंह रेप मामले में दोषी करार, मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1 अप्रैल को होगा सजा का ऐलान

Bajinder Singh Convicted: मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया। 1 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा , जबकि अन्य 5 आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया।

Newstrack          -         Network
Published on: 28 March 2025 4:00 PM IST
Bajinder Singh Convicted: पादरी बजिंदर सिंह रेप मामले में दोषी करार, मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1 अप्रैल को होगा सजा का ऐलान
X

Bajinder Singh   (photo: social media ) 

Bajinder Singh Convicted: मोहाली की पॉक्सो अदालत ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में 1 अप्रैल को पादरी को सजा सुनाने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को इस मामले की अंतिम सुनवाई में पादरी बजिंदर सिंह के अलावा अन्य छह आरोपियों को भी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अन्य पांच आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया।

यह मामला 2018 में जीरकपुर की एक महिला द्वारा पादरी और उसके सहयोगियों पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पादरी बजिंदर सिंह को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था, जब वह लंदन जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।

जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पादरी बजिंदर सिंह और उसके अन्य साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनमें जालंधर के पादरी बजिंदर के अलावा अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को भी नामजद किया गया था। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए थे, जिनमें 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी), 354 (महिला का शील भंग), 294 (गंदे शब्दों का उपयोग), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (धमकी देना), 148 (दंगे के लिए इकट्ठा होना) और 149 (अपराध करने के लिए समूह बनाना) शामिल थे।

पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट में कहा गया था कि ताजपुर गांव में 'द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विज्डम' के पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में नाबालिग पीड़िता के साथ अनैतिक कृत्य किए थे। पादरी ने पीड़िता का फोन नंबर लेकर उसे अश्लील संदेश भेजे और उसे चर्च में अकेले बुलाकर गलत व्यवहार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कपूरथला पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया था, जिसने मामले की छानबीन की।

Shivam Srivastava

Shivam Srivastava

Next Story