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बच्चे के यौन उत्पीड़न में चौकीदार को 7 साल सश्रम कारावास की सजा

जिला न्यायाधीश एच एम पटवर्धन ने 2015 के मामले में पिछले सप्ताह फैसला सुनाते हुए 34 वर्षीय सुनील उर्फ साहिल रामप्रकाश उपाध्याय को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया। 

Rishi
Published on: 20 May 2019 1:12 PM IST
बच्चे के यौन उत्पीड़न में चौकीदार को 7 साल सश्रम कारावास की सजा
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ठाणे : ठाणे की एक अदालत ने एक बच्चे के यौन उत्पीड़न के मामले में आवासीय परिसर के एक चौकीदार को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश एच एम पटवर्धन ने 2015 के मामले में पिछले सप्ताह फैसला सुनाते हुए 34 वर्षीय सुनील उर्फ साहिल रामप्रकाश उपाध्याय को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़ित यहां मीरा रोड में एक आवासीय परिसर में अपने माता-पिता के साथ रहता था। आरोपी ने 22 सितंबर 2015 को बच्चे को इमारत में अपने सुरक्षा कक्ष में बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उस समय पीड़ित की आयु 10 वर्ष थी।

बच्चे के पिता की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन ने अदालत से अपील की कि वह कोई नरमी बरते बिना आरोपी को अधिक से अधिक सजा दे।

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न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बचाव पक्ष के वकील की ये दलीलें खारिज कर दीं कि बच्चे के पिता का आरोपी से किसी बात को लेकर विवाद था इसलिए उसने चौकीदार को फंसाया।



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Rishi

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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