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Krishna Janmabhoomi: SC से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक से किया इनकार

Krishna Janmabhoomi: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

Jugul Kishor
Published on: 15 Dec 2023 2:47 PM IST (Updated on: 15 Dec 2023 3:06 PM IST)
Krishna Janmabhoomi
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Krishna Janmabhoomi (Social Media)

Krishna Janmabhoomi: मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर मुस्लिम पश्र को आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने (14 दिसंबर) को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्तों की तीन सदस्यीय टीम को प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 9 जनवरी को होगी सुनवाई

हिंदू पक्ष के वकील विष्ण शंकर जैन बताया कि शाही ईदगाह मामले में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था, उस आदेश को शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी जाए। लेकिन,सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित परिसर का सर्वे करने का दिया है आदेश

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि विवाद में विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था। सर्वे के लिए तीन कमिश्‍नर भी नियुक्‍त किए गए हैं। मथुरा में श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह का मामला वर्षों से कानूनी दांव-पेच में फंसा हुआ है। श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि का सर्वे कराने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको लेकर महत्‍वपूर्ण आदेश दिया था। कोर्ट कमिश्‍नर विवादित परिसर का सर्वेक्षण करेंगे।

विवादित परिसर का सर्वे कराने को लेकर भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। जिसमें दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं, जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।

Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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