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शशिकला की सजा बहाल करने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

Rishi
Published on: 23 Aug 2017 8:30 PM IST
शशिकला की सजा बहाल करने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज
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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव वी. के. शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों वी. एन. सुधाकरन और जे. इलावारसी को आय से अधिक संपत्ति मामले में 14 फरवरी को सुनाई गई सजा के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। शशिकला और उनके दोनों रिश्तेदारों ने 14 फरवरी को सुनाई गई सजा की समीक्षा की मांग की थी।

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न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने कहा, "हमें इस फैसले में कोई कमी नजर नहीं आई, इतनी भी नहीं कि इसकी समीक्षा करनी पड़े। इसलिए इस समीक्षा याचिका को खारिज किया जाता है।"

सर्वोच्च न्यायालय ने 14 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला, सुधाकरन और इलावारसी को दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा था।

न्यायमूर्ति चंद्र घोष (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति रॉय की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए शशिकला, सुधाकरन, इलावारसी को दोषी करार दिया था।

शशिकला को चार साल जेल की सजा सुनाई गई है और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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