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Shikhar Dhawan Divorce Case: शिखर धवन को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत, पत्नी को बदनामी वाले बयान ना देने के आदेश
Shikhar Dhawan Divorce Case: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन इन दिनों अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से चल रहे तलाक केस को लेकर चर्चा में हैं।
Shikhar Dhawan Divorce Case: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन इन दिनों अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से चल रहे तलाक केस को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच धवन को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पत्नी आयशा मुखर्जी को शिखर धवन के खिलाफ बदनामी वाले बयान ना देने का आदेश दिया है।
दरअसल, शिखर धवन ने पिछले दिनों कोर्ट में याचिका दायर कर आयशा पर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। धवन और आयशा साल 2020 से अलग-अलग रह रहे हैं। दोनों के तलाक का केस फिलहाल कोर्ट में चल रहा है।
शिखर धवन ने लगाया था ये आरोप
शिखर धवन ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपनी पत्नी आयशा पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि आयशा मुखर्जी सोशल मीडिया और मीडिया में उन्हें लेकर ऐसे बयान दे रही हैं, जिनसे उनकी छवि धूमिल हो रही है। यह उनकी छवि को खराब कर रहा है और इसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य और निजी जीवन पर भी पड़ रहा है।
इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए जज हरीश कुमार ने आयशा को आदेश दिया है कि वह धवन के खिलाफ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, दोस्तों और रिश्तेदारों समेत किसी भी व्यक्ति या जगह पर अपमानजनक या झूठी सामग्री प्रसारित ना करें। जस्टिस कुमार ने इस दौरान दिलचस्प भी की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी इज्जत प्यारी होती है। वह बड़ी मेहनत से समाज में इज्जत और अपना नाम बनाता है। यदि एक बार यह चली जाए, तो बड़ा नुकसान होता है।
2012 में हुई थी दोनों की शादी
शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की शादी साल 2012 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता रखने वाली आयशा की धवन से ये दूसरी शादी थी। पहली शादी से उनकी दो बेटियां हैं। धवन से शादी के बाद 2014 में एक बेटा हुआ, जिसका नाम जोरावर है। शादी के 8 साल के बाद दोनों के रिश्तों में दरार आ गई और 2020 से दोनों अलग-अलग रहने लगे।