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मुंबई में फिर से खुलेंगे डांस बार, पर नहीं उछाले जा सकेंगे पैसे

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने मुंबई में डांस बार को कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के 2016 के कानून को वैध माना, लेकिन साथ ही कुछ नियमों में बदलाव किए हैं।

Dharmendra kumar
Published on: 17 Jan 2019 7:00 AM GMT
मुंबई में फिर से खुलेंगे डांस बार, पर नहीं उछाले जा सकेंगे पैसे
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नई दिल्ली: भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने मुंबई में डांस बार को कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के 2016 के कानून को वैध माना, लेकिन साथ ही कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। डांस बार में पैसे और सिक्के नहीं उड़ाए जा सकेंगे, लेकिन बार गर्ल्स को टिप दी जा सकेगी।

अदालत ने कहा कि मुंबई के डांस बार में सीसीटीवी कैमरों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों की निजता यानी प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि साल 2005 से सरकार की ओर से एक भी डांस बार को लाइसेंस नहीं दिया गया। वर्तमान नियमों के आधार पर डांस बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इससे पहले पिछले साल 30 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में महाराष्ट्र सरकार के कानून में अश्लीलता पर सजा के 3 साल के प्रावधान को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई में डांस बार अब शाम के 6 बजे से रात 11.30 बजे तक खुल सकेंगे। कोर्ट ने डांस बार में शराब परोसने और ऑर्केस्ट्रा को भी इजाजत दे दी है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बार में किसी तरह की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के 3 साल के सजा के प्रावधान को बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने कहा कि डांस बार्स में सीसीटीवी लगाना जरूरी नहीं होगा।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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