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सुप्रीम कोर्ट ने NDMC को दी होटल ताज मानसिंह की ई-नीलामी की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 अप्रैल) को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को ताज मानसिंह होटल की ई-नीलामी करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि एनडीएमसी को होटल की नीलामी करने का अधिकार है।

tiwarishalini
Published on: 20 April 2017 10:47 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने NDMC को दी होटल ताज मानसिंह की ई-नीलामी की अनुमति
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सुप्रीम कोर्ट ने दी NDMC को होटल ताज मानसिंह की ई-नीलामी की अनुमति

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 अप्रैल) को नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) को होटल ताज मानसिंह की ई-नीलामी करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि एनडीएमसी को होटल की नीलामी करने का अधिकार है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के जज पीसी घोष और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने दिया।

टाटा का ताज ग्रुप नीलामी में हिस्सा ले सकेगा और अगर वह नीलामी में होटल चलाने का अधिकार नहीं हासिल कर पाता है, तो उसको 6 महीने में होटल खाली करना होगा। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी को होटल की लीज टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) के नाम रिन्यू करने पर विचार करने को कहा था, लेकिन एनडीएमसी ने लीज रिन्यू करने से मना कर दिया।

गौरतलब है कि ताज मानसिंह एनडीएमसी की प्रॉपर्टी है। जिसे आईएचसीएल को 33 साल के पट्टे पर दिया गया था। पट्टे की यह अवधि 2011 में खत्म हो गई थी। जिसके बाद अनेक आधार पर कंपनी को नौ अस्थाई एक्सटेंशन दिए जा चुके हैं। जिनमें से तीन एक्टेंशन तो पिछले साल ही दिए गए थे।

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