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Delhi: केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, दिल्ली के मुख्य सचिव को मिला सेवा विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए मुख्य सचिव नरेश कुमार के छह माह के लिए सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है।
New Delhi. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच ऐसे मुद्दों की कमी नहीं, जिस पर दोनों के बीच विवाद है। दोनों एक-दूसरे को अदालत की चौखट तक घसीट चुके हैं। ताजा विवाद दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को है। केजरीवाल सरकार कुमार को अब इस पद पर नहीं देखना चाहती, वही केंद्र कम से कम अगले आम चुनाव तक उन्हें इस पद पर बरकरार रखना चाहता है।
दोनों के बीच जारी यह विवाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां इस पर आज सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने केंद्र के हक में फैसला सुनाया। मुख्य सचिव नरेश कुमार कल यानी गुरूवार 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब वे पद पर बने रहेंगे।
मंगलवार को कोर्ट ने केंद्र से पूछा था ये सवाल
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्र के पास मुख्य सचिव के सेवा विस्तार का अधिकार है, उसी के तहत नरेश कुमार को छह माह का सेवा विस्तार दिया जा रहा है। मेहता ने कहा था कि सरकार चाहे तो सेवानिवृत व्यक्ति का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने आश्चर्य जताते हुए कहा था, क्या आपके (केंद्र) पास केवल एक ही व्यक्ति है ? आप नियुक्ति करना चाहते हैं, करें। क्या आपके पास कोई अन्य आईएएस अधिकारी नहीं है, जिसे दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया जा सके ? क्या आप एक आईएएस अधिकारी पर इतने अटके हुए हैं ?
कौन हैं नरेश कुमार ?
नरेश कुमार 1987 बैच के एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। कुमार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं। बीते साल अप्रैल मे उन्हें विजय देव की जगह दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया गया था। इससे पहले वह अरूणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे।