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Supreme Court: सोशल मीडिया पर फैले अश्लील कंटेंट पर सरकार क्या कर रही है? Ranveer Allahbadia मामले पर SC ने केंद्र से पूछे सवाल

Supreme Court: इंडियाज गॉट लेटेंट शो मामले में रणवीर इलाहाबादिया के टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौर अदलात ने केंद्र से यूट्यूब पर 'अश्लील सामग्री' को विनियमित करने पर विचार करने को कहा है।

Sakshi Singh
Written By Sakshi Singh
Published on: 18 Feb 2025 5:36 PM IST
Supreme Court ask Central Government to obscene content on social Mediaurt
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Supreme Court (Photo: Social Media)

Supreme Court: यूट्यूब इंडियाज गॉट लेटेंट शो में बतौर अतिथि उपस्थित अभद्र टिप्पणी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) की याचिका पर मंगलवार यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर नाराजगी जाहिर की थी। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। साथ ही यूट्यूब पर अश्लील समाग्री को विनियमित करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र से सवाल किया कि क्या वह यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री यानी अश्लील कंटेंट के बारे में कुछ करने जा रही है। कोर्ट ने केंद्र से यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया साइटों पर अश्लील सामग्री को विनियमित (रेगुलेट) करने पर विचार करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि हम चाहते हैं कि आप यानी सरकार इस पर कुछ करें। अगर सरकार कुछ करने को तैयार है, तो हमें खुशी होगी। अन्यथा, हम इस खालीपन और बंजर क्षेत्र को उस तरह नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से तथाकथित यूट्यूब चैनल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और ये सभी चीजें धड़ल्ले से चल रही हैं, हमें इस मुद्दे के महत्व और संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

बता दें कि न्यायालय ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील टिप्प्णी मामले पर फटकार लगाई है। अदालत ने रणवीर इलाबादिया के खिलाफ दर्ज कई FIR के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि, इस बीच सोशल मीडिया लगातार शेयर किए जा रहे अश्लील कंटेंट पर भी कोर्ट ने चिंता जाहिर की।

इलाहाबादिया द्वारा दायर याचिका पर SC में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आज पीठ ने इलाहाबादिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। जिसमें उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

यूट्यूबर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने उनकी आलोचना की और कहा कि उनके माता-पिता को शर्म आएगी; समाज को शर्म आएगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है, जिसे उन्होंने कार्यक्रम में उगल दिया है।



Sakshi Singh

Sakshi Singh

Senior Content Writer

मेरा नाम साक्षी सिंह है। मूलत: प्रयागराज की रहने वाली हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैंने बैचलर और मास्टर दोनों ही जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन विषय से किया है। पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक जागरण (प्रिंट) से किया। दैनिक भास्कर (डिजिटल) में प्रयागराज में फील्ड रिपोर्टर रही। इसके बाद मैंने अमृत विचार, राजस्थान पत्रिका और नवभारत डिजिटल में लगभग 18 महीने बतौर कंटेट राइटर काम किया। इस संस्थान में नेशनल और इंटरनेशनल की रियल टाइम की खबरें लिखती रही। इसके साथ ही इस संस्थान में मैंने यहां शिफ्ट इचार्ज के तौर पर टीम भी लीड किया है। इस क्षेत्र में काम करते हुए लगभग साढ़े तीन साल से ज्यादा समय हो गए हैं। मेरी रुचि और पकड़ लगभग सभी विषयों पर है। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन्स में विशेष दिलचस्पी है।

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