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SC ने पूछा- J&K में अल्पसंख्यकों की योजना का लाभ मुस्लिम को क्यों?
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय (हंदू-सिख, ईसाई और अन्य) के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में मुस्लिम समुदाय को मिल रहे फायदे मामले में जवाब देने के लिए राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से और समय मांगा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 12 जुलाई को केंद्र और राज्य सरकार से नोटिस का जवाब मांगा था। कोर्ट ने दोनों ही सरकारों को एक बार फिर जवाब दायरा करने के निर्देश दिए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी।
ये है मामला
अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में मुस्लिम समुदाय को मिल रहे फायदे के मुद्दे पर याचिकाकर्ता अंकुर शर्मा ने एक याचिका दायर की थी। जिसमें उसने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में मुस्लिमों की आबाद 68 प्रतिशत है। यहां मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है। फिर भी अल्पसंख्यकों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ उन्हें क्यों दिया जा रहा है?
बहुसंख्यक ही उठा रहे फायदा
याचिका में याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए 'पीएम 15 प्वाइंट प्रोग्राम' का फायदा भी कश्मीर के बहुसंख्यक समुदाय यानि मुस्लिमों को दिया जा रहा है, जो कानूनन गलत है। इस पर रोक लगनी चाहिए।