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SC Slams Nupur Sharma : सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकारा, कहा- उदयपुर घटना उन्हीं की वजह से हुई
पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में बीजेपी से सस्पेंड नेता और प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने को कहा।
Supreme Court Slams Nupur Sharma : पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी (Nupur Sharma Comment On Prophet Muhammad) के बाद उपजे विवाद मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से सस्पेंड नेता और प्रवक्ता नूपुर शर्मा को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने को कहा है। इतना ही नहीं, न्यायालय ने ये भी कहा कि, उदयपुर घटनाSC Slams Nupur Sharma : सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकारा, कहा- उदयपुर घटना उन्हीं की वजह से हुई उन्हीं की वजह से हुई है। बता दें कि, आज सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की ओर से पैगम्बर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी पर अपनी नाराजगी जाहिर की।
गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बातें नूपुर शर्मा के मामलों की ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए कही। अदालत ने ये भी कहा कि, उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़काया। आज देश में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदार वो हैं।
SC- हमने डिबेट देखी, आपने जो कहा वो शर्मनाक
नूपुर शर्मा मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि हमने टीवी डिबेट देखा है, उसको भड़काने की कोशिश की। मगर, उसके बाद उन्होंने (नूपुर शर्मा) जो कुछ कहा, वो और ज्यादा शर्मनाक है। इतना ही नहीं, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उन्होंने और उनकी हल्की जुबान ने देश में आग लगाने का काम किया। उदयपुर वाली घटना का जिक्र करते हुए कहा, कि उनका ये गुस्सा इसी वजह से था। कोर्ट ने कहा, उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए वो ही जिम्मेदार हैं।'
कई FIR के बाद भी पुलिस ने छुआ तक नहीं
नूपुर शर्मा के वकील ने जब उनकी तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में क्षमायाचना तथा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणियों को विनम्र भाव से वापस लेने की अपील की तो सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि, 'वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि, उनकी शिकायत पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन, कई एफआईआर (FIR) के बावजूद उन्हें (नूपुर शर्मा) अभी तक दिल्ली पुलिस ने छुआ तक नहीं है।'
टीवी एंकर ने उकसाया तो उसके खिलाफ भी दर्ज होती FIR
आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, कि 'अगर टीवी डिबेट में एंकर ने नूपुर शर्मा को उकसाया था तो उसके खिलाफ भी एफआईआर (FIR) दर्ज होनी चाहिए थी। साथ ही, अदालत ने आगे कहा कि, आप खुद को वकील कहती हैं और ऐसा गैर-जिम्मेदाराना बयान देती हैं। सत्ता में बैठी पार्टी का सदस्य होने से उसकी ताकत दिमाग पर हावी नहीं हो जानी चाहिए।'
पैनलिस्ट बार-बार शिवलिंग पर अपमानजनक बातें कर रहे थे
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह (Nupur Sharma lawyer Maninder Singh) ने कहा, कि, 'टीवी डिबेट के दौरान पर कुछ अन्य पैनलिस्ट बार-बार शिवलिंग के बारे में अपमानजनक बातें कह रहे थे। उन्होंने कहा नूपुर शर्मा का इरादा किसी धर्म का अपमान करने का नहीं था। अगर अदालत का यह नज़रिया है, तो 'अभिव्यक्ति की आजादी' बेमानी हो जाएगी।' इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इस स्वतंत्रता के साथ ज़िम्मेदारी भी जुड़ी है।
SC ने कहा हाईकोर्ट जाएं, नूपुर ने याचिका वापस ली
महाराष्ट्र, बंगाल सहित कई राज्यों में नूपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराए गए। नूपुर शर्मा ने उन्हीं मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट गई थीं। मगर, अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कि उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। जिसके बाद नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका वापस ले ली।
क्या था मामला?
गौरतलब है कि, नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता और प्रवक्ता रही हैं। कुछ हफ्ते पहले एक टीवी डिबेट में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद (Nupur Sharma tv Debate On Paigambar) के खिलाफ तथाकथित टिप्पणी की थी। उनके बयान के बाद देश भर में नूपुर शर्मा का जमकर विरोध हुआ था। धीरे-धीरे यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय होता चला गया। इतना ही नहीं इस्लामिक राष्ट्र कुवैत, यूएई, कतर सहित अन्य मुल्कों ने भी उनके बयान की आलोचना की।
आख़िरकार बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। हालांकि, उन्होंने अपनी टिप्णणी को लेकर माफी मांग ली थी। नूपुर ने कहा था, कि 'मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी।
सरकार को बढ़ानी पड़ी नूपुर की सुरक्षा
आपको बता दें कि, नूपुर शर्मा की पैगंबर पर की गई टिप्पणी को लेकर देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। नूपुर के खिलाफ फतवा भी जारी हुआ। उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जाती रही है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी।
जानें क्या है उदयपुर घटना, जिसका जिक्र SC ने किया
बीते मंगलवार को राजस्थान के उदयपुर शहर में दो लोगों ने एक दर्जी कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर हत्या कर दी। जिसके बाद से ही राजस्थान सहित देशभर में उबाल है। इतना ही नहीं हत्यारों ने घटना को अंजाम देने के बाद एक वीडियो जारी कर इस हत्या पर ख़ुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को धमकी दी। इस घटना के बाद राजस्थान में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक कन्हैयालाल के बेटे ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। इसी का बदला लेने के मकसद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस हत्या के बाद से ही राजस्थान में इंटरनेट बंद है और माहौल तनावपूर्ण है।