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Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, जानिए क्या कहा

Bulldozer Action: आज सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई हुई।

Sonali kesarwani
Published on: 17 Sept 2024 3:14 PM IST (Updated on: 17 Sept 2024 3:31 PM IST)
Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, जानिए क्या कहा
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Bulldozer Action: आज सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई हुई जहाँ कोर्ट ने इसपर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुल्डोजर कार्रवाई के महिमा मंडन पर सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने कहा यह रूकना चाहिए। कोर्ट ने अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुल्डोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई। कोर्ट इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया सवाल

आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फिर से कार्रवाई की। इस दौरान कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के महिमामंडन पर सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि यह रूकना चाहिए। अदालत ने अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई है। कोर्ट ने आगे कहा कि वो इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेंगे। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।

यहाँ कानून सर्वोपरि है- सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले गुरूवार को भी बुलडोजर मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी अपराध मामले में कथित संलिप्तता वैध रूप से निर्मित मकानों को ध्वस्त करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ वाले मामले से हमारी अदालत अनजान नहीं हो सकती। यहाँ कानून ही सर्वोपरि है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल सैयद की दलीलों को सुनने के बाद किया।

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर कार्रवाई की थी। तब कोर्ट ने कहा था कि अपराधी कोई भी हो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। एक अपराधी की सजा उसके घरवालो को क्यों मिले। उस समय कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि हम इस मामले को लेकर एक गाइडलाइन बनाएंगे। जिसको सभी राज्य सरकारों को मानना पड़ेगा।



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Sonali kesarwani

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Content Writer

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