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पेलेट गन के इस्तेमाल पर सुनवाई, SC ने केंद्र सरकार से वैकल्पिक तरीकों के बारे में पूछा
कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आंदोलकारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पेलेट गन के बजाय किसी वैकल्पिक तरीके पर रिपोर्ट दे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 अप्रैल की अगली सुनवाई तक रिपोर्ट फाइल करने को कहा है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा है कि वह जम्मू कश्मीर में आंदोलकारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पेलेट गन के बजाय किसी और माध्यम पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार 10 अप्रैल तक रिपोर्ट फाइल करे।
पेलेट गन का विकल्प
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या किसी वैकल्पिक तरीके का इस्तेमाल करके चोटें कम की जा सकती हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।
बार एसोसिशन ने पेलेट गन के इस्तेमाल पर निर्देश के लिये याचिका दाखिल की है।
जुलाई 2016 में दाखिल इस याचिका में पेलेट गन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।
याचिका में कहा गया है कि पेलेट गन के इस्तेमाल से बहुत से लोग मारे गये या उन्हें नुकसान पहुंचा।
सुरक्षा से जुड़ा मामला
केंद्र सरकार ने कहा कि वह भीड़ से निपटने के किसी वैकल्पिक तरीके की जानकारी न्यायालय को देगी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि यह देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा मामला है।
केंद्र सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारी भीड़ पत्थर और तेज धार वाली वस्तुओं का प्रयोग करती है और पेलेट गन के इस्तेमाल का आदेश मजिस्ट्रेट देता है।
मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।