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Supreme Court: हर नागरिक को सरकार के फैसले की आलोचना का अधिकार

Supreme Court: महाराष्ट्र पुलिस ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संबंध में व्हाट्सएप संदेश पोस्ट करने के लिए कोल्हापुर के हटकनंगले पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर जावेद अहमद हाजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani Lal
Published on: 8 March 2024 9:50 AM IST
Supreme Court
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Supreme Court (photo: social media )

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि - "प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के असहमति के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। सरकार के फैसलों के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने का अवसर लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है।" कोर्ट ने जोर दिया कि अब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और "उचित संयम की सीमा" पर हमारी पुलिस को संवेदनशील बनाने और शिक्षित करने का समय है।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक कॉलेज प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए अपने फैसले में ये बातें कहीं। जस्टिस एएस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम के खिलाफ मामला रद्द कर दिया, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

क्या था मामला?

महाराष्ट्र पुलिस ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संबंध में व्हाट्सएप संदेश पोस्ट करने के लिए कोल्हापुर के हटकनंगले पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर जावेद अहमद हाजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोफेसर के व्हाट्सएप स्टेटस में कहा गया था, "5 अगस्त-काला दिवस जम्मू-कश्मीर" और "14 अगस्त-?हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान।"

सभी नागरिकों को अधिकार

- शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने संबंधित स्वतंत्रता दिवस पर दूसरे देशों के नागरिकों को शुभकामनाएं देने का अधिकार है।

- शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि भारत का कोई नागरिक 14 अगस्त, जो कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, पर वहां के नागरिकों को शुभकामनाएं देता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

- अदालत ने कहा - भारत का संविधान, अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उक्त गारंटी के तहत, प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की कार्रवाई की आलोचना करने का अधिकार है या, उस मामले के लिए, उन्हें यह कहने का अधिकार है कि वह राज्य के किसी भी फैसले से नाखुश हैं।

- शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर की स्थिति में बदलाव की कार्रवाई की आलोचना करने का अधिकार है।

- अदालत ने कहा कि यदि राज्य के कार्यों की हर आलोचना या विरोध को धारा 153-ए के तहत अपराध माना जाएगा, तो लोकतंत्र, जो भारत के संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है, जीवित नहीं रहेगा।

- शीर्ष अदालत ने कहा कि वैध और कानूनी तरीके से असहमति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत अधिकारों का एक अभिन्न अंग है।

- प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के असहमति के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। सरकार के फैसलों के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने का अवसर लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है।

- कानूनी तरीके से असहमति के अधिकार को अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत सम्मानजनक और सार्थक जीवन जीने के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए।

- पीठ ने कहा कि विरोध या असहमति लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुमत तरीकों के चार कोनों के भीतर होनी चाहिए, यह अनुच्छेद 19 के खंड (2) के अनुसार लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

मौजूदा मामले पर क्या कहा?

शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में अपीलकर्ता ने बिल्कुल भी सीमा पार नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने माना है कि लोगों के एक समूह की भावनाओं को भड़काने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अपीलकर्ता के कॉलेज के शिक्षक, छात्र और माता-पिता कथित तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे। जैसा कि न्यायमूर्ति विवियन बोस ने कहा, अपीलकर्ता द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस्तेमाल किए गए शब्दों के प्रभाव को उचित महिलाओं और पुरुषों के मानकों से आंका जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि हम कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले लोगों के मानकों को लागू नहीं कर सकते।

यह देखते हुए कि देश के लोग लोकतांत्रिक मूल्य के महत्व को जानते हैं, शीर्ष अदालत ने कहा कि यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि ये शब्द विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देंगे।

पुलिस को शिक्षित करने की जरूरत

शीर्ष अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी पुलिस मशीनरी को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा और उनके स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति पर उचित संयम की सीमा के बारे में बताएं। उन्हें संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 153-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा जारी रखना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगा। पीठ ने कहा, "तदनुसार, हम बॉम्बे उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल, 2023 के आक्षेपित फैसले को रद्द कर देते हैं और आक्षेपित एफआईआर को रद्द कर देते हैं।"



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Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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