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Chandigarh Mayor election: आया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, आप के कुलदीप होंगे महापौर, पार्टी बोली- जीता लोकतंत्र

Chandigarh Mayor election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए मेयर चुनाव के वोटों की गणना दोबारा करवा कर आप के प्रत्याशी के इस चुनाव में विजय घोषित कर दिया है।

Viren Singh
Published on: 20 Feb 2024 4:42 PM IST (Updated on: 20 Feb 2024 5:16 PM IST)
Chandigarh Mayor election
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Chandigarh Mayor election (सोशल मीडिया) 

Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के पक्ष में फैसला दिया और पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को विजय घोषित कर दिया। कोर्ट से इस निर्णय के बाद अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप की जीत हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आठ वोट करते हुए वैध करार देते हुए आप के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर कर दिया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सीएस के आए इस फैसले पर आप ने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया। वहीं, पार्टी ेकार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और जश्न मना मनाया।

SC ने आप उम्मीदवार को किया विजय घोषित

इस मामले में बीते सोमवार को भी कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने यह कुबूल किया था कि उसने मेयर चुनाव की मतगणना के दौरान बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने माना था कि उन्होंने आठ बैलेट पेपरों पर निशान लगाए थे। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे। आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया। अब ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। इस प्रकार से आठ मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं तो आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है।

चीफ जस्टिस की बेंच ने की सुनवाई

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम निर्देश देंगे कि मतदान के वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी और इन 8 को वैध माना जाएगा और उसी के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस मामले पर सुनवाई काफी देर हुई। बाद में कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। रिटर्निंग अफसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने के पीठासीन अधिकारी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर मंगलवार को देर शाम फैसला आया।

अनिल मसीह ने वकील ने दिया ये तर्क

पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि रिटर्निंग अधिकारी ने जो निशान बनाए थे, वे छोटे बिंदु थे उन्होंने कैमरे की ओर देखा, क्योंकि बाहर हंगामा हो रहा था। उन्होंने इसे अयोग्य घोषित कर दिया और यही उनका आकलन था। कैमरे मौजूद रहते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कैमरे की ओर देखने वाला कोई भी दोषी व्यक्ति नहीं है।

कल हुई थी रिटर्निंग अफसर पूछताछ

इससे सीजेआई में इस मामले पर सोमवार को सुनवाई में की। इस दौरान कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से पूछताछ की और फिर चुनाव से संबंधित सारे ऑरिजनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए थे, जो कि सारी चीजें कोर्ट में जमा कर दी गईं। तब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि यह लोकतंत्र की हत्या है। आज सुनवाई का दूसरा दिन था।

सत्य की जीत हुई-मान

इस फैसले पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। पाठासीन अधिकारी द्वारा खारिज किए गए 8 वोटों को सही ठहराते हुए सीजेआई ने आप के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया। लोकतंत्र की इस महान जीत पर चंडीगढ़वासियों को बहुत-बहुत बधाई।



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Viren Singh

Viren Singh

पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है। इस दौरान टीवी व एजेंसी की पत्रकारिता का अनुभव लेते हुए अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूँ। वैसे तो सुई से लेकर हवाई जहाज की खबरें लिख सकता हूं। लेकिन राजनीति, खेल और बिजनेस को कवर करना अच्छा लगता है। वर्तमान में Newstrack.com से जुड़ा हूं और यहां पर व्यापार जगत की खबरें कवर करता हूं। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्विविद्यालय से की है, यहां से मास्टर किया है।

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