SC का केंद्र सरकार को निर्देश, सिम का दुरुपयोग रोकने के लिये विकसित हो तंत्र

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एक साल में ऐसे नियम सुनिश्चित कर ले, ताकि सिम का दुरुपयोग न हो। कोर्ट ने यह निर्देश एक संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया था कि उपभोक्ता वेरिफिकेशन में कमी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।

zafar
Published on: 6 Feb 2017 11:36 AM GMT
SC का केंद्र सरकार को निर्देश, सिम का दुरुपयोग रोकने के लिये विकसित हो तंत्र
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सिम का दुरुपयोग रोकने के लिये तंत्र विकसित करने को कहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मोबाइल सिम कार्ड के अवैध प्रयोग खत्म करने के लिये नियम बनाये।

कोर्ट ने कहा कि जब सरकार लोगों को कैशलेस और डिजिटल होने के लिये प्रेरित कर रही हो, बैंकिंग फोन से हो रही हो, तो यह और भी जरूरी हो जाता है।

बने वेरिफिकेशन तंत्र

-सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने कहा कि मौजूदा समय में ऐसा कोई तंत्र नहीं है, जिससे सभी जारी सिम कार्ड्स को आधार नंबर से जोड़ा जा सके।

-इसलिये देश भर में जारी वैध सिम कार्ड्स को आधार कार्ड से लिंक करने के लिये एक साल का समय चाहिये।

-फिलहाल, केवल रिलायंस का जियो सिम ही आधार कार्ड पर जारी किया गया है, और उसे आधार से लिंक किया जा सकता है।

-सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि केंद्र सरकार एक साल में ऐसे नियम सुनिश्चित कर ले, ताकि सिम का दुरुपयोग न हो।

दुरुपयोग रुके

-सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश एक संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।

-जनहित याचिका में कहा गया था कि मोबाइल उपभोक्ताओं के वेरिफिकेशन में कमी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।

-याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया था, कि वह सिम का दुरुपयोग रोकने के लिये हस्तक्षेप करते हुए सरकार को निर्देश दे।

-सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि गलत गतिविधियां रोकने के लिये फर्जी उपभोक्ताओं को खत्म करना जरूरी है।

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