×

SC का आदेश : 60 दिन के अंदर सरकारी बंगला खाली करें पूर्व मुख्यमंत्री

Newstrack
Published on: 1 Aug 2016 6:56 AM GMT
SC का आदेश : 60 दिन के अंदर सरकारी बंगला खाली करें पूर्व मुख्यमंत्री
X

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक आदेश में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी आवास के हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने यह आदेश एक एनजीओ 'लोक प्रहरी' की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद वर्तमान होम मिनिस्टर और यूपी के पूर्व सीएम राजनाथ सिंह, पूर्व सीएम और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव और यूपी के पूर्व सीएम और राजस्‍थान के मौजूदा गवर्नर समेत राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी बंगले अब खाली करने होंगे। ये सभी बंगले राजधानी लखनऊ के पॉश इलाकोें में स्थित हैं जिनकी कीमतें करोंड़ों रुपए है।

-सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी आवास पर इस तरह के किसी भी कब्जे को 2 महीने के अंदर खाली कराना होगा।

-सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब नारायण दत्त तिवारी,कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती,राम नरेश यादव और राजनाथ सिंह को अपने सरकारी बंगले खाली करने होंगे।

-सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकारी आवास पर इस तरह के किसी भी कब्जे को 2 महीने के अंदर खाली कराना होगा।

-अखिलेश यादव हालांकि अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका बंगला विक्रमादित्य मार्ग पर बन रहा है।

-करोड़ों के इस बंगले के बनने की शुरूआत बहुत पहले ही हो गई थी। जिन लोगों को बंगले खाली करने हैं उनमें कल्याण सिंह अभी राजस्थान के गवर्नर हैं।

-इसके अलावा नारायण दत्त तिवारी और राम नरेश यादव भी गवर्नर रह चुके हैं।

-नारायण दत्त तिवारी, आन्ध्र प्रदेश और राम नरेश यादव मध्यप्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं।

-राम नरेश यादव,नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह और मायावती का बंगला राजधानी के महंगे इलाके माल ऐवन्यू में है।

-पूर्व होने के पहले मायावती के बंगले में एक और सरकारी इमारतों को जोड़ उसे बड़ा बनाया गया था जिसका मामला अभी अदालत में है।

-इसी तरह मुलायम सिंह यादव का बंगला विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से सटा हुआ है।

-इसी तरह राजनाथ सिंह का बंगला चार कालीदास मार्ग पर है जो सीएम के सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग से सटा है।

Newstrack

Newstrack

Next Story