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आय से अधिक मामले में SC ने मुलायम सिंह सहित उनके परिवार वालों को दी राहत
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में सीबीआई से जांच की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा, इस मामले में हम सीबीआई से स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को नहीं कह सकते।
क्या कहना है याचिकाकर्ता का?
-इस मामले में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने नियमित एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
-कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि साल 2007 में उनके आरोपों पर सीबीआई ने प्राथमिक जांच में मामला बनने की बात कही थी।
-बावजूद इसके भी तक नियमित केस दर्ज नहीं किया गया।
-याचिकाकर्ता ने कहा कि चार अलग-अलग अर्जियों पर 10 फरवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
-लेकिन फैसला अब तक नहीं सुनाया गया है।
याचिका में क्या?
-याचिकाकर्ता चतुर्वेदी ने मुलायम सिंह यादव, यूपी सीएम अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव तथा मुलायम के दूसरे बेटे प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था।
-हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिंपल यादव को इस मामले से अलग कर दिया था।
-कारण, उस वक्त डिंपल यादव सार्वजनिक पद पर नहीं थीं।