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Supreme Court: भाजपा नेता मनोज तिवारी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मानहानि मामले में याचिका

Supreme Court: उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया।

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Newstrack Network
Published on: 17 Oct 2022 7:32 AM GMT
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भाजपा नेता मनोज तिवारी (photo: social media ) 

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता मनोज तिवारी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया।

पीठ ने कहा, हमने मनोज तिवारी की अपील को खारिज कर दिया है और विजेंद्र गुप्ता की अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया है कि विधि आयोग की रिपोर्ट के इतिहास का ठीक से पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए निजी मानहानि की शिकायत दर्ज की थी।

भाजपा नेताओं ने सिसोदिया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें और अन्य को आरोपी के रूप में तलब करने के निचली अदालत के 28 नवंबर, 2019 के आदेश को चुनौती दी है।

भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए शिकायत

सिसोदिया ने भाजपा नेताओं – सांसद मनोज तिवारी, हंस राज हंस और प्रवेश वर्मा, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और गुप्ता, और भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ दिल्ली सरकार के स्कूल कक्षाओं के संबंध में उनके खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए शिकायत दर्ज की थी। .

सिसोदिया ने कहा था कि भाजपा नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से लगाए गए सभी आरोप उनकी प्रतिष्ठा और सद्भावना को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठे, मानहानिकारक और अपमानजनक थे।

Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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