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SC: दागी प्रत्याशियों के चुनाव पर रोक की याचिका मंजूर, 5 जजों की बेंच करेगी फैसला

इस याचिका पर ऐतिहासिक फैसला आ सकता है, क्योंकि अब तक जिन प्रत्याशियों पर लंबे समय से आपराधिक मामले चल रहे हैं, वे भी मुकदमे के दौरान प्रत्याशी बनते रहे हैं। यहां तक कि बहुत से उम्मीदवार जेल से चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं।

zafar
Published on: 5 Jan 2017 11:25 AM GMT
SC: दागी प्रत्याशियों के चुनाव पर रोक की याचिका मंजूर, 5 जजों की बेंच करेगी फैसला
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में आरोपी प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका की सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच बना दी है। इससे पहले कोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए राजी हो गया था। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

तय होगी दागियों की किस्मत

-अब तक आपराधिक मामलों में आरोपी प्रत्याशी भी इस दलील के साथ चुनाव में उतरते रहे हैं, कि उन पर मामला सिद्ध नहीं हुआ है।

-ऐसे में, जिन प्रत्याशियों पर लंबे समय से आपराधिक मामले चल रहे हैं, वे भी मुकदमे के दौरान प्रत्याशी बनते रहे हैं।

-यहां तक कि बहुत से उम्मीदवार जेल से चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं।

-इस याचिका पर ऐसे समय में सुनवाई हो रही है, जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव घेषित हो चुके हैं और उम्मीदवारों की चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है।

हाल में आया है सख्त फैसला

-इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर अहम फैसला देते हुए कहा था कि धर्म, जाति, भाषा और समुदाय के नाम पर वोट मांगना एक भ्रष्ट आचरण है।

-कोर्ट ने अपने फैसले में जाति-धर्म, भाषा और संप्रदाय के नाम पर वोट मांगने को अवैध करार दिया था।

-कोर्ट ने कहा कि चुनाव एक धर्म निरपेक्ष प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

-एक याचिका पर पूर्व चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच ने यह फैसला सुनाया था।

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