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बराबरी का हकः बेटियों के साथ सुप्रीम न्याय, मिला ये अधिकार

बेटी-बेटा एक समान होते हैं इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कानूनी मुहर लगा दी है। पिता की संपत्ति में अब बेटों की तरह बेटियों का भी हक है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि बेटे का होता है।

Suman  Mishra | Astrologer
Published on: 12 Aug 2020 3:16 AM GMT
बराबरी का हकः बेटियों के साथ सुप्रीम न्याय, मिला ये अधिकार
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पैतृक संपत्ति में बेटी जन्म से है बराबरी की हकदार-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: बेटी-बेटा एक समान होते हैं इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कानूनी मुहर लगा दी है। पिता की संपत्ति में अब बेटों की तरह बेटियों का भी हक है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि बेटे का होता है।

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कानून लागू होने से पहले संपत्ति पर अधिकार

अपने अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 के तहत बेटों की तरह बेटियों का भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच में तीन जजों की पीठ ने साफ कहा कि अगर कानून लागू होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई हो तो भी बेटी को संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। कोर्ट ने कहा है कि पिता के पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं। कोर्ट ने कहा कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार हो जाती है।

जस्टिस मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'बेटों की ही तरह, बेटियों को भी बराबर के अधिकार दिए जाने चाहिए। बेटियां जीवनभर बेटियां ही रहती हैं। बेटी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदर बनी रहती है, भले उसके पिता जीवित हों या नहीं।'

supreme court

बेटी जिंदा है या नहीं अधिकार मिलेगा

कोर्ट ने कहा, 9 सितंबर 2005 के से पहले और बाद से बेटियों के हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्तियों में हिस्सा मिलेगा। अगर बेटी जिंदा नहीं है तो उसके बच्चे संपत्ति में हिस्सेदारी पाने के योग्य समझे जाएंगे। कोर्ट ने कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी जिंदा है या नहीं। यह हर हाल में लागू होगा।

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supreme court प्रतीकात्मक

विवाह से इसका कोई लेना-देना नहीं

बता दें कि साल 2005 में कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों के पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा। लेकिन, इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई है तो यह कानून ऐसे परिवार पर लागू होगा या नहीं। अब न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुनाया है कि यह कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1965 में साल 2005 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हिस्सा देने का प्रावधान है। इसके अनुसार कानूनी वारिस होने के नाते पिता की संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का। विवाह से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेटियों में अब नई उम्मीद जगेगी। माता-पिता की सेवा बेटियां तनमन से करती है। बेटियां माता-पिता के लिए हमेशा बेटी होती है। अब किसी बेटी के साथ कोअन्याय नहीं होगा।

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Suman  Mishra | Astrologer

Suman Mishra | Astrologer

एस्ट्रोलॉजी एडिटर

मैं वर्तमान में न्यूजट्रैक और अपना भारत के लिए कंटेट राइटिंग कर रही हूं। इससे पहले मैने रांची, झारखंड में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में रिपोर्टिंग और फीचर राइटिंग किया है और ईटीवी में 5 वर्षों का डेस्क पर काम करने का अनुभव है। मैं पत्रकारिता और ज्योतिष विज्ञान में खास रुचि रखती हूं। मेरे नाना जी पंडित ललन त्रिपाठी एक प्रकांड विद्वान थे उनके सानिध्य में मुझे कर्मकांड और ज्योतिष हस्त रेखा का ज्ञान मिला और मैने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए पढाई कर डिग्री भी ली है Author Experience- 2007 से अब तक( 17 साल) Author Education – 1. बनस्थली विद्यापीठ और विद्यापीठ से संस्कृत ज्योतिष विज्ञान में डिग्री 2. रांची विश्वविद्यालय से पत्राकरिता में जर्नलिज्म एंड मास कक्मयूनिकेश 3. विनोबा भावे विश्व विदयालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री

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