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Abbas Ansari Bail: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में मिली जमानत

Abbas Ansari Bail: माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हथियार लाइसेंस मामले में अब्बास को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।

Shishumanjali kharwar
Published on: 18 March 2024 1:42 PM IST
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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में दी जमानत (सोशल मीडिया)

Abbas Ansari Bail: माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। हथियार लाइसेंस मामले (Arms License Case) में अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी को फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस लेने के लिए ये सजा हुई थी। उल्लेखनीय है कि अब्बास अंसारी पर शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने का आरोप था। इसी प्रकरण में यूपी पुलिस ने अब्बास अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी माह में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर चार हफ्ते के अंदर यूपी सरकार से जवाब मांगा था। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2023 के नवंबर माह में अब्बास अंसारी द्वारा दायर नियमिति जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि साल 2015 में लाइसेंस के आयात के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था और विभाग इसे जारी करता है।

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा जारी आयात परमिट का उल्लंघन करते हुए एक पिस्तौल, एक राइफल और एक छह बैरल को आयात करने का आरोप लगा था। साथ ही दो बैरल प्रतिबंधित बोरों के भी आयात करने का उन पर आरोप है। इसके अतिरिक्त अब्बास पर तीन अतिरिक्त बैरल वाली एक पिस्तौल को भी आयात कराने का आरोप लगा हुआ है।

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Shishumanjali kharwar

कंटेंट राइटर

मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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