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NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से SC का इनकार, NTA और केंद्र सरकार को नोटिस जारी
SC On NEET Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में आज सुनवाई करते हुए काउंससिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी की है।
SC On NEET Counselling: नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और एस वी एन भाटी की बेंच ने चार याचिकाएं ट्रांसफर कराने वाली एनटीए की अर्जी पर भी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए काउंससिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 8 जुलाई तक जवाब दाखिल करें और लंबित याचिका के साथ टैग करें। वहीं एनटीए के वकील ने कहा कि हम हाईकोर्ट से स्टे की मांग कर रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि इस तरह के स्टे की कोई जरूरत नहीं है। हमने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारिख तय की गई है।
18 जून को SC ने NTA को लगाई थी फटकार
बता दें, इससे पहले मंगलवार यानी 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में हुई किसी भी तरह की लापरवाही को लेकर एनटीए को फटकार लगाई थी। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर भी दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने टिप्पणी देते हुए कहा था, "अगर किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। इन सभी मामलों को प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।"
एक रात पहले आया प्रश्नपत्र: आरोपी अनुराग
वहीं, इस मामले में आज एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। आरोपी अनुराग यादव का पेपर लीक को लेकर कुबूलनामा सामने आया है। आरोपी अनुराग ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, वहीं प्रश्न एग्जाम में भी आए। आरोपी छात्र ने यह दावा किया कि उसके पास प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही आ गया था। अनुराग का यह भी कहना था कि प्रश्नपत्र की यह सेटिंग उनके फूफा ने करवाई थी। साथ ही उन्होंने ने ही उसे कोटा से पटना बुलवाया था। अनुराग ने कबूल किया कि परीक्षा से एक रात पहले उसे हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया था। आगे आरोपी अनुराग ने कहा कि परीक्षा के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।