CM केजरीवाल की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई पूरी, अगली तारीख कल

Delhi liquor scam case: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सुनावाई करते हुए कहा कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना ही होगा।

Aniket Gupta
Published on: 16 May 2024 8:16 AM GMT (Updated on: 16 May 2024 12:04 PM GMT)
CM केजरीवाल की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई पूरी, अगली तारीख कल
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Hearing on Arvind Kejriwal: सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज यानी गुरुवार को देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस याचिका पर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब अगली सुनवाई कल दोपहर 2.30 बजे होगी। कल यानी 17 मई को 15 मिनट ED और 45 मिनट सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बहस करेंगे।

ईडी ने क्या कहा?

कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी उचित नहीं थी। इस कारण उनकी रिमांड भी सहीं नहीं थी। लेकिन ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी भी प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

सीएम केजरीवाल को करना होगा सरेंडर

इस पर सर्वाच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि इस विषय पर बहस करें कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर इस केस में धारा 19 का उल्लंघन हुआ है तो कोर्ट दखल दे सकता है। इस केस में इन्होंने पहले याचिका दाखिल की थी, लेकिन हमने उस समय सुनवाई नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमारा आदेश स्पष्ट है। कौन क्या कह रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। 2 जून को सीएम केजरीवाल को सरेंडर करना होगा।

केजरीवाल ने दायर की थी याचिका

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सीएम केजरीवाल को बीते 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार किया था। उन्होंने एक महीने से अधिक समय ईडी की हिरासत में बिताया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर करते हुए कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। फिलहाल शीर्ष अदालत की तरफ से अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए एक 1 तक अंतरिम जमानत मिली है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है।

2 जून को करना होगा सरेंडर

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से कोर्ट में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने आगे कोर्ट में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल के द्वारा दिए गए भाषण के बारे में बताते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल का बयान है कि अगर उनकी पार्टी को वोट दिया तो 2 जून को उन्हें वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस पर जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि हम इसमें नहीं पड़ना चाहते। हमारा आदेश स्पष्ट है, उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।

Aniket Gupta

Aniket Gupta

Senior Content Writer

Aniket has been associated with the journalism field for the last two years. Graduated from University of Allahabad. Currently working as Senior Content Writer in Newstrack. Aniket has also worked with Rajasthan Patrika. He Has Special interest in politics, education and local crime.

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