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Delhi Ordinance : SC ने अध्यादेश पर केंद्र को जारी किया नोटिस, दिल्ली सरकार को LG को पक्ष बनाने का दिया निर्देश
Central Ordnance: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सेवाओं पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल को पक्ष बनाने का भी निर्देश दिया है।
Delhi Ordinance : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण तथा अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जुलाई) को केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अरविंद केजरीवाल सरकार को अपनी याचिका में संशोधन करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने मामले में उपराज्यपाल को पक्ष बनाने का भी निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए केंद्र की ओर से एक अध्यादेश लाया गया। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इस अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग कर रही है।
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि, यह कार्यकारी आदेश मनमाना है। ये सीधे-सीधे सर्वोच्च न्यायालय और संविधान की मूल संरचना को दरकिनार करने का प्रयास है। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को रद्द (Repeal the Ordinance) करने के साथ ही इस पर अंतरिम रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा, 'हम नोटिस जारी करेंगे।'
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपनी याचिका में संशोधन करने के निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने मामले में उप राज्यपाल (Delhi LG) को पक्ष बनाने का भी निर्देश दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की दो सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही, AAP आप सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी से अपनी याचिका में संशोधन करने तथा मामले में उप राज्यपाल को पक्ष के रूप में जोड़ने को कहा है।
जानें क्या है मामला?