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Supreme Court: राम रहीम के खिलाफ कार्यवाही होगी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई
Supreme Court: राम रहीम पर पवित्र ग्रंथ की बेअदबी से संबंधित मामले पर लगाई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने आज हटा दिया।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ 2015 में पवित्र ग्रंथ की बेअदबी से संबंधित मामले में कार्यवाही पर लगाई गई रोक हटा दी है. ये रोक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगई गयी थी. शीर्ष अदालत ने मामले में हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई पर रोक के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर स्वयंभू धर्मगुरु को नोटिस भी जारी किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मार्च के फैसले के खिलाफ पंजाब राज्य की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तीन बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। यह मुद्दा 2015 में फरीदकोट जिले के बरगारी में कई घटनाओं से उत्पन्न हुआ, जहां पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथ/स्वरूप को कथित तौर पर अपवित्र किया गया था।
राम रहीम समेत सात पर लगा था मुक़दमा
पिछले साल फरवरी में, शीर्ष अदालत ने तीन बेअदबी मामलों में राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा के सात अनुयायियों के खिलाफ मुकदमे को फरीदकोट की एक अदालत से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया था। यह कदम मामले में आरोपी डेरा अनुयायी प्रदीप सिंह कटारिया की गोली मारकर हत्या के बाद उठाया गया था। दिसंबर 2021 में, सिंह ने उच्च न्यायालय का रुख कर मांग की थी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो 2015 की तीन बेअदबी प्राथमिकी की जांच जारी रखे।
9 साल पुराने केस पर होगी कार्रवाई
आपको बता दें कि जिस मामले में लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने आज हटाई है वह मामला नौ साल पुराना है। उसमें दो सेट थे पहला पुलिस गोलाबारी की घटना थी वहीं दूसरी ग्रंथ की अपवित्रता का मामला था। आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप समन्वय पीठ की ओर पारित आदेश की अनदेखी कैसे कर सकते हैं। सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है जो राज्य की ओर प्रार्थना की गई थी।