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मैगी का 550 टन स्टॉक होगा नष्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

aman
By aman
Published on: 3 Oct 2016 9:27 PM IST
मैगी का 550 टन स्टॉक होगा नष्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति
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नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेस्ले इंडिया और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को 550 मैगी नूडल्स का वापस मंगाए गए स्टॉक को नष्ट करने की अनुमति दे दी है। इस स्टॉक की शेल्फ की मियाद पूरी हो चुकी है। यह कंपनी और खाद्य नियामक के पास पड़ा है।

सीमेंट फैक्ट्री की भट्ठी में होंगे नष्ट

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा कि देश में कंपनी के 39 जगहों और एफएसएसएआई के पास लखनऊ में पड़े स्टॉक को दोनों पक्षों की सहमति वाली प्रक्रिया के जरिए नष्ट कर दिया जाए। नेस्ले इंडिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दत्तार ने बताया, 'इस स्टॉक को एफएसएसएआई अधिसूचित सीमेंट संयंत्रों की भट्टियों में नष्ट करेगा। इस मौके पर खाद्य नियामक के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

एफएसएसएआई को नहीं कोई आपत्ति

एफएसएसएआई के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि उन्‍हें स्टॉक को नष्ट किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन स्टॉक के निपटान को लेकर कुछ मुद्दे हैं, जो बंबई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी का विषय है।

स्टॉक नष्ट करने की मांगी थी अनुमति

पीठ ने पक्षों को किसी तरह की शिकायत को लेकर अदालत जाने की अनुमति देते हुए याचिकाओं का निपटारा कर दिया। इससे पहले नेस्ले इंडिया ने 21 सितंबर को कोर्ट में अपील दायर कर 550 टन मैगी का स्टॉक नष्ट करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है। कंपनी का कहना था कि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा हो सकती है।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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