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EVM में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने EC को जारी किया नोटिस, CBI जांच की मांग ख़ारिज

sujeetkumar
Published on: 24 March 2017 4:30 PM IST
EVM में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने EC को जारी किया नोटिस, CBI जांच की मांग ख़ारिज
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नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ी और छेड़छाड़ को लेकर शुक्रवार 24 मार्च सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। याचिका में ईवीएम के साथ छेड़खानी होने की बात कही गई थी। कहा गया है कि इन मशीनों की अमेरिका के एक्सपर्ट से जांच कराई जाए।

5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने के बाद कई पार्टी के नेताओं ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया था कि ये मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनमें किसी भी तरह की गड़बड़ी किए जाने की गुंजाइश नहीं है।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक

सीजेआई जगदीश सिंह खेहर, जस्टिस संजय कृष्णा कौल और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। वकील मनोहर लाल शर्मा ने इस मामले में याचिका फाइल की। उन्होंने याचिका में कहा कि पांच राज्यों में हुए चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, इसलिए मशीनों की जांच कराई जानी चाहिए।

क्या कहा था मायावती ने

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि नतीजे देखकर ऐसा लग रहा है कि ईवीएम ने बीजेपी के बजाए किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है। या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के खाते में ही चल गए। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही गए हैं, जिससे इस आशंका को और बल मिलता है कि मशीनों से छेड़छाड़ की गई है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को खुली चेतावनी देती हूं कि अगर वो सही हैं तो निर्वाचन आयोग को लिखकर दें कि यह चुनाव रद्द कराकर फिर से पुराने ढंग से चुनाव कराए जाएं, जिसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था।

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राज बब्बर ने भी ईवीएम पर उठाए थे सवाल

मायावती से पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने भी बीजेपी के पक्ष में नतीजे आने के बाद ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस हार में गठबंधन की कोई खामी नहीं रही। बीजेपी ने चुनाव में धनबल का दुरुपयोग किया गया।

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ईवीएम पर कलर्ड फोटो HC राजी

दिल्ली हाईकोर्ट ईवीएम और बैलेट पेपर्स पर कैंडिडेट्स की कलर्ड फोटो की मांग को लेकर दायर पीआईएल पर सुनवाई करने को शुक्रवार को राजी हो गया।

चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस संगीता ढींगरा सेहगल की बेंच ने दिल्ली में अगले महीने होने वाले MCD चुनाव में इस लेकर कोई डायरेक्शन देने की मांग को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट अब 8 मई को इस मामले की सुनवाई करेगा। बैलेट पेपर और ईवीएम पर कैंडिडेट की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी होती है।



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