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सुब्रत रॉय की फिर बढ़ी परोल, कोर्ट ने पूछा-12 हजार करोड़ कैसे लौटाएंगे, रोडमैप दें
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सुब्रत रॉय और सहारा समूह के दो अन्य निदेशकों की परोल बढ़ाने के अंतरिम आदेश जारी किए। कोर्ट ने सहारा को दो अक्टूबर तक और 200 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने परोल बढ़ाते हुए सहारा से कहा, '12 हजार करोड़ रुपए कैसे लौटाएंगे, इसका रोडमैप 24 अक्टूबर तक कोर्ट को बताएं।'
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ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने
-सहारा की संपत्ति 1.87 लाख करोड़ रुपए की है। आप 12 हजार करोड़ नहीं दे पा रहे।
-ऐसा पहली बार नहीं है जब कोर्ट में सहारा की ओर से कोई प्रस्ताव दिया जा रहा है।
-ढाई साल तक जब सुब्रत राय जेल में बंद थे तो कई प्रस्ताव दिए गए, लेकिन सब फेल हो गए।
-आपने जेल में रहकर सुविधाएं भी लीं लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस बार कोर्ट को पुख्ता प्रपोजल चाहिए जिस पर एमिक्स और सेबी रजामंद हों।'
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सहारा की ओर से ये आया जवाब
-सुब्रत रॉय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर 6000 करोड़ की देनदारी थी, वो देश छोड़कर चले गए।
-बावजूद इसके हमने करीब 11000 करोड़ रुपए दे दिए हैं।
-बाकी पैसा भी देंगे लेकिन इसके लिए जेल से बाहर रहना जरूरी है।
सेबी ने कोर्ट में कहा कि सहारा को 24 हजार करोड़ रुपए देने थे जिनमें वो 10718 करोड़ रुपए दे चुके हैं।