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Supreme Court: दिल्ली-नोएडा वालों के लिए खुशखबरी, DND फ्लाईवे पर नहीं देना होगा टोल टैक्स, जानें SC का फैसला

Supreme Court: दिल्ली नोएडा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है अब क्योंकि अब उन्हें DND फ्लाईवे पर टोल टैक्स नहीं देना होगा।

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Newstrack Network
Published on: 20 Dec 2024 12:22 PM IST (Updated on: 20 Dec 2024 12:52 PM IST)
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Supreme Court: आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर चलने वाली गाड़ियों से टोल वसूलने के लिए एनटीबीसीएल को ठेका देने मामले पर सुनवाई हुई। जहाँ सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निजी कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीबीसीएल) को टोल वसूलने के लिए नोएडा प्राधिकरण को जमकर खरी खोटी सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उनके इस फैसले से कंपनी को अनुचित लाभ हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिल्ली- नोएडा वालों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें DND फ्लाईवे पर आने-जाने के लिए किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले फैसले को सुरक्षित रखा है।

आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहबाद हाई कोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTBCL) की अपील को साफ तौर पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कंपनी टोल टैक्स नहीं लगा सकती है।

नोएडा प्राधिकरण पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी

आज नोएडा प्राधिकरण पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि नोएडा ने कंपनी को टोल लगाने की अपनी शक्ति सौंपकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। जिसपर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि दाखिल जनहित याचिका में मांग निर्धारित करने के लिए किसी भी तरह का कठोर परीक्षण नहीं किया गया है। यह मांग एक कल्याणकारी समाज के लिए हिअ जो आम नागरिकों को आवश्यक चीजें उपलब्ध करवाती है। इसीलिए आज के फैसले के बाद दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे टोल-फ्री हो जायेगा।

इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा

आज कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाई कोर्ट के साल 2016 के उस आदेश के खिलाफ दर्ज याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने का अधिकार निजी कंपनी को देने को कहा था। कोर्ट के इस फैसले से अब रोजाना आने जाने वाले लाखो लोगों को फायदा होगा।



Sonali kesarwani

Sonali kesarwani

Content Writer

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