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Supreme Court Order: अजित पवार गुट शरद पवार का नाम और चिन्ह इस्तेमाल न करे

Supreme Court on NCP Controversy: कोर्ट ने अजित पवार समूह से यह हलफनामा दायर करने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani Lal
Published on: 14 March 2024 1:55 PM IST
Sharad Pawar and Ajit Pawar
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Sharad Pawar and Ajit Pawar   (photo: social media )

Supreme Court on NCP Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट से पूछा है कि वे अपनी प्रचार सामग्री में पूर्व एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तस्वीरों का उपयोग क्यों कर रहे हैं। अजित पवार गुट को भारत के चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता दी गई है।

कोर्ट ने अजित पवार समूह से यह हलफनामा दायर करने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी सुझाव दिया कि अजीत पवार समूह चुनाव के लिए 'घड़ी' चुनाव चिह्न के अलावा किसी अन्य प्रतीक का उपयोग करें ताकि कोई भ्रम न हो।

जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ शरद पवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अजित पवार के गुट को आधिकारिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता देने और उन्हें 'घड़ी' चुनाव चिह्न आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है।

क्या दी दलील

शरद पवार समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजित पवार गुट 'घड़ी' प्रतीक का उपयोग कर रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से शरद पवार से जुड़ा हुआ है, और अभियान सामग्री में वरिष्ठ पवार के नाम और तस्वीरें हैं। सिंघवी ने कथित तौर पर छगन भुजबल द्वारा दिया गया एक बयान पढ़ा, जिसमें कहा गया कि ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए पोस्टरों में 'घड़ी' चिन्ह और शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

आप ऐसा क्यों कर रहे?

जस्टिस सूर्यकांत ने अजीत पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह से पूछा - आप उनकी तस्वीरें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? यदि आप इतने आश्वस्त हैं, तो अपनी तस्वीरों का उपयोग करें? सिंह ने कहा कि पार्टी ऐसा नहीं कर रही थी और कुछ भटके हुए सदस्यों ने ऐसा किया होगा। जब सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा सभी सोशल मीडिया पोस्टरों को नियंत्रित करना संभव नहीं हो सकता है, पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह पार्टी का काम है कि वह अपने सदस्यों को अनुशासित करे।

Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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