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ED डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा, 15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दी सेवा विस्तार को मंजूरी
SC on ED Director: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक पद पर बने रहने की अनुमति दी।
SC on ED Director: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा (S.K.Mishra) को 15 सितंबर तक पद पर बने रहने की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। अब शीर्ष अदालत ने ने ईडी निदेशक के तौर पर एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार नवंबर 2021 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव करके एक अध्यादेश लाई थी। इस संशोधन में प्रावधान था कि ED और CBI जैसी एजेंसियों के डायरेक्टर को पांच साल तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसके बाद 17 नवंबर 2022 को सरकार ने 18 नवंबर 2023 तक के लिए संजय मिश्रा का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया था।
SC का सवाल- क्या पूरा विभाग अक्षम लोगों से भरा है?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि, क्या पूरा विभाग अक्षम लोगों से भरा है, जो केंद्र प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) निदेशक के कार्यकाल में विस्तार देना चाहता है? जस्टिस बीआर गवई (Justice BR Gavai) की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (SG Tushar Mehta) से कहा, 'हम यह क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं? ED डायरेक्टर पद के लिए कोई दूसरा शख्स नहीं है, क्या? उन्होंने पूछा, पूरा विभाग अक्षम लोगों से भरा है क्या?
गौरतलब है कि, इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को अवैध ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया था। जस्टिस गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने ED निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 5 साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (Central Vigilance Commission Act) और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन को सही ठहराया।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले साल 2020 में संजय कुमार मिश्रा को एक साल का सेवा विस्तार दिया था। तब उनका कार्यकाल बढाकर 18 नवंबर, 2021 किया गया था। दूसरी बार, वर्ष 2021 में कार्यकाल समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले उन्हें दोबारा सेवा विस्तार मिला। वहीं, 17 नवंबर 2022 को संजय कुमार मिश्रा का दूसरा सेवा विस्तार खत्म होने से पहले ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक वर्ष यानी कि 18 नवंबर 2023 तक के लिए तीसरे सेवा विस्तार को मंजूरी दी थी।