SC ने HC के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार, कैग को ऑडिट का आदेश

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Published on: 11 Nov 2016 6:39 AM GMT
SC ने HC के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार, कैग को ऑडिट का आदेश
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नई दिल्लीः डीएनडी फ्लाईओवर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जलरल ऑफ इंडिया (कैग) को सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट करने का आदेश दिया है। कोर्ट के अगले आदेश तक डीएनडी टोल फ्री रहेगा और कैग को चार हफ्ते में ऑडिट की रिपोर्ट जमा करनी है।

डीएनडी को टोल फ्री इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर किया गया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मनाकर दिया था।

डीएनडी को बनाने में खर्च हुई रकम का पता कैग ऑडिट करके लगाएगा। रेडिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन की फेडरेशन ने कहा है कि डीएनडी बनाने में 193 करोड़ रूपए ही खर्च हुए थे, लेकिन कंपनी दावा करती है कि इसे बनाने में 450 करोड़ रूपए खर्च हुए।

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