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Supreme Court: शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज, जानें क्या कहा
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने वाली याचिका पर सुनवाई की।
Supreme Court: दिल्ली जाने के लिए किसान लम्बे समय से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जिन्हे रोकने के लिए शंभू बॉर्डर लम्बे समय से बंद रखा गया है। सोमवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई की जिसमें अदालत ने शंभू बॉर्डर खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। दरअसल ससुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ये मांग की गई थी कि पंजाब के सभी हाइवे खोल दिए जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है, इसलिए नई पर चर्चा नहीं होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका पंजाब निवासी गौरव लूथरा की ओर से दायर की गई थी। उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को सभी सीमाओं के हाइवे खोलने की मांग रखी गई थी।
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया था कि बॉर्डर बंद करना हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन आज कोर्ट ने यह अर्जी इसीलिए ख़ारिज कर दी क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसी एक अर्जी पहले से ही कोर्ट में लंबित है।
दिल्ली जाने की थी किसानों की कोशिश
बीते दिन रविवार को 101 किसानों का जत्था दिल्ली आने के लिए शंभू बॉर्डर पर तैनात थे। जहाँ पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हो गई थी। जिसके बाद पंजाब सीमा पर हरियाणा के सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों से स्थिति कंट्रोल की और किसानों को रोक दिया था। किसान नेताओं का कहना था कि पुलिस की तरफ से किये गए बल प्रयोग में नौ किसान घायल हो गए थे। जिनमें से एक को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में भर्ती कराया गया है।
दोबारा रणनीति बनाएंगे किसान
बता दें कि दिल्ली जाने के लिए किसानों का प्लान फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आगे की रणनीति के लिए किसान आज फिर से बैठक करेंगे। जिसमें वो आगे की रणनीति बनाएंगे। पंजाब किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की तरफ से कहा गया कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा विरोध के लिए अगली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक में दोबारा योजना बनाई जाएगी।